राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
बंधोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है, ऐसा करने से राज्य सरकार के कर्मचारियों को उचित सम्मान और एक बढा हुआ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होगा. बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वेतन में 14% का योगदान है. इसे एक कर्मचारी की आय में कर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में 2022- 23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया.
इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी विशेष ध्यान रखा गया. बता दें कि कर्मचारियों के एनपीएस खाते में भी नियुक्ता के योगदान में कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा. एनपीएस को PFRDA अधिनियम 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है. NPS टियर 1 के लिए नियोक्ता का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है.