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HP News: High Court Decision: हाई कोर्ट का निर्णय, नियुक्ति के बाद भर्ती शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते कर्मचारी :Read More

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यदि कोई कर्मी बिना आपति के भर्ती प्रक्रिया की शर्तों को मानते हुए उसमें भाग लेता है, तो वह नियुक्ति के पश्चात उन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने हिमाचल प्रदेश पुलिस जवानों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार पहली सितंबर, 2015 में भर्ती हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबलों ने कोर्ट से याचिका के माध्यम से आग्रह किया था कि उन्हें रिवाइज पे स्केल का लाभ दो वर्ष की नियमित सेवाओं के बाद दिया जाए। प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया था कि रिवाइज्ड पे स्केल पहली जनवरी, 2015 से पूर्व भर्ती हुए कांस्टेबल को ही देय है एवं सरकार की यह व्यवस्था कानून के मद्देनजर बनाई गई है।

प्रार्थियों ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि सभी प्रार्थी पहली जनवरी, 2015 से पूर्व भर्ती हुए जवानों की तरह ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार पहली जनवरी, 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ दो वर्ष की नियमित सेवाओं के बाद दे रही है, जबकि उन्हें यह लाभ आठ वर्ष की नियमित सेवाओं के बाद दिया जाता है, जो कानून के विपरीत है। 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते समय इस पहलू को चुनौती नहीं दी थी। 

जिसके तहत आठ वर्ष लगातार सेवाएं देने के बाद उन्हें रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ दिया जाएगा । कोर्ट ने निर्णय में स्पष्ट किया कि अगर सरकार खुद रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ प्रार्थियों को देना चाहे, तो उस स्थिति में कोर्ट का यह फैसला किसी भी तरह से उनके आड़े नहीं आएगा। 

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