जानकारी के अनुसार, आमिर नाम का आरोपी युवक स्वारघाट क्षेत्र का है. 14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी दिवस मनाता है और उसने अपनी फेसुबक प्रोफाइल(Facebook Profile) पर पाक झँडे के साथ तस्वीर लगाई. बिलासपुर के एसपी(SP) ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है और कहा मामले की जांच की जा रही है।
कौन सी धारा लगाई दरअसल, मामले में पुलिस की ओर से आईपीसी (IPC) की 153(A) धारा लगाई गई है. इसके तहत तीन साल की सजा का प्रावधान है. धारा के अनुसार, यदि कोई शख्स धार्मिक, जातीय या रंग के आधार पर समाज में भेदभाव या उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
हिमाचल में पंद्रह अगस्त (August) को मंडी के अलावा, बिलासपुर जिले में पाकिस्तान के झंडे और गुब्बारे भी मिले थे. मंडी में दो जगह गुब्बारे और झँडे पुलिस ने कब्जे में लिए थे।