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बिलासपुर में पटाखे चलाने का समय निर्धारित, DC किरण भड़ाना ने जारी किए आदेश

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बिलासपुर, 04 नवंबर। जिला दंडाधिकारी बिलासपुर किरण भड़ाना ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथा दीपावली पर्व के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बिलासपुर में पटाखों के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपावली के अवसर पर 8 नवंबर को पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 9 नवंबर तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि 125 डेसीबल अथवा 145 डेसीबल पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तिगत रूप से श्रृंखलाबद्ध पटाखों के उपयोग में निर्धारित ध्वनि सीमा को पटाखों की संख्या के अनुसार 5 लॉग 10 डेसीबल तक कम किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में आने वाले शांत क्षेत्र में पटाखों का उपयोग किसी भी समय प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा आग लगने की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर भी पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण एवं बिक्री नहीं करेगा। पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों एवं स्टॉल संचालकों को विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निवारक उपायों एवं निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रहेगा।

इसी तरह जारी आदेश में अन्य त्योहारों के दौरान भी पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। गुरु पर्व के अवसर पर 24 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तथा रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस के अवसर पर 25-26 दिसंबर की मध्य रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर, 2026 से 1 जनवरी, 2027 की मध्य रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों एवं नगरों में पटाखों की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा इसकी सूचना आम जनता एवं दुकानदारों को समयबद्ध उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

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