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चंबा में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी को दो साल की कैद, 13 गवाह हुए पेश

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
चंबा, 29 अक्टूबर। चंबा में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल अग्रवाल की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। 

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A के तहत दो साल, धारा 279 के तहत तीन महीने तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

जिला उप न्यायवादी नवीन कुमार के अनुसार, मामला 19 सितंबर 2015 का है। शाम करीब 7:30 बजे भद्रम नामक स्थान पर एक सार्वजनिक राजमार्ग पर आरोपी पिकअप वाहन नंबर HP-73-1384 को तेज और लापरवाही से चला रहा था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304A और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच सदर थाना चंबा के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह (नंबर 89) ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

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