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बिलासपुर, 25 अगस्त। हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के नौवें चरण में पात्र एवं पूर्व चरणों में किसी कारणवश छूट गए परिवारों को एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है।
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला के सभी विकासखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नौवें चरण के तहत पात्र परिवारों के आवेदन, चयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि नौवें चरण में पात्रता के निर्धारित मापदंड पूर्ववत रहेंगे। पात्र परिवारों की सुविधा के लिए 31 जुलाई, 2025 से 31 जुलाई, 2026 तक की अवधि के आय प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे। पात्र परिवारों का चयन एवं सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर किया जाएगा। पात्र एवं पूर्व चरणों में छूटे हुए परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड कार्यालय अथवा उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
उपायुक्त राहुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया 20 सितंबर, 2026 तक पूर्ण की जाए और इसके उपरांत अंतिम सूची समयबद्ध रूप से जारी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हिमाचल सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के नौवें चरण की जानकारी पात्र एवं छूटे हुए परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र परिवारों को योजना के लाभ से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
उपायुक्त ने पात्र एवं छूटे हुए परिवारों से आग्रह किया कि वह इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
