Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

डॉक्टर की पर्ची के बिना अब नहीं मिलेगी खांसी की दवाई, बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

News Updates Network
By -
0
न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 11 जुलाई। नशे के रूप में दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दवा बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 

केंद्र सरकार ने 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब कफ सिरप जैसी दवाएं डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। 

दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में यह बदलाव किया है। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को ‘शेड्यूल एच1’ कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है।

इनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 12 फीसदी से ज्यादा होती है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती हैं। मेडिकल स्टोर्स के लिए भी खास निर्देश हैं। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकार्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!