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हिमाचल: ईंधन बिक्री से जुड़े नियम लागू, लिमिट से ज्यादा दिया ईंधन, 26 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 14 जून। हिमाचल प्रदेश में ईंधन बिक्री से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद करीब 26 पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक डीजल बिक्री दर्ज होने पर तेल कंपनियों ने इन पेट्रोल पंपों की बिक्री प्रणाली अस्थायी रूप से बंद कर दी है। इसके चलते प्रभावित पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी रुक गई है।

जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों ने हाल ही में नया निर्देश जारी करते हुए एक वाहन को अधिकतम 200 लीटर डीजल और 70 लीटर पेट्रोल देने की सीमा तय की थी। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर सूचना लागू होने से पहले पुरानी व्यवस्था के तहत 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री जारी रही, जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग में दर्ज हो गई। इसके बाद संबंधित आउटलेट्स की बिक्री प्रणाली लॉक कर दी गई।

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें नए निर्देश डिजिटल माध्यम से मिले थे और जानकारी समय पर न मिलने के कारण कुछ स्थानों पर पुरानी सीमा के अनुसार ईंधन दिया जाता रहा। वहीं एचपी पेट्रोलियम डीलर यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि अचानक हुए बदलाव से भ्रम की स्थिति बनी। प्रभावित डीलरों ने कंपनियों को स्पष्टीकरण भेजना शुरू कर दिया है और जल्द ही बिक्री बहाल होने की उम्मीद जताई है।

नई व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

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