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बिलासपुर, 26 जून। बिलासपुर की विशेष न्यायाधीश घुमारवीं अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब पुलिस ने पुराने चंडीगढ़-मनाली एनएच पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 9.47 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था।
मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दिनेश कुमार (मसौर, घुमारवीं) और अनिल कुमार (लुहारवीं) को दोषी करार दिया।
