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हिमाचल: अवैध मोडिफाइड साइलेंसर पर प्रदेश पुलिस सख्त, जब्त हो सकता है वाहन, यहां जानें

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 07 मई। प्रदेश पुलिस विभाग ने अवैध मोडीफाइड साइलैंसरों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार तेज आवाज करने वाले मोडीफाइड साइलैंसर न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं, बल्कि जन शांति में बाधा भी है। खासकर युवाओं में बाइकों में तेज आवाज वाले साइलैंसर लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 

सामने आया है कि कई वाहन चालक जानबूझकर अपने दोपहिया वाहनों में ऐसे साइलैंसर लगवा रहे हैं, जिनसे पटाखों जैसी तेज आवाज निकलती है। इससे बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

देर रात रिहायशी इलाकों में इस तरह की आवाजें लोगों की नींद और मानसिक शांति को भी प्रभावित करती हैं। पुलिस विभाग के अनुसार अवैध मोडीफाइड साइलैंसर लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। ऐसे में वाहनों में केवल कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलैंसर का ही इस्तेमाल करें। तेज आवाज वाले साइलैंसर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि अचानक होने वाली तेज आवाज से अन्य वाहन चालक घबरा सकते हैं।

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