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हिमाचल: स्टेट विजिलेंस RTI के दायरे से बाहर, नहीं मांग सकेंगे सूचना, अधिसूचना जारी

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 13 मार्च। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग (Administrative Reforms) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के तहत राज्यपाल ने स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की मंजूरी दी है। अब इस विभाग से संबंधित कई प्रकार की सूचनाएं आरटीआई के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकेंगी।

यह अधिसूचना वीरवार को जारी हुई है। आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक गोपनीयता और संवेदनशील जांच से जुड़े मामलों की सुरक्षा के नजरिये से देखा जा रहा है। आमतौर पर ऐसे विभागों को आरटीआई से छूट दी जाती है जो भ्रष्टाचार, सतर्कता और जांच से जुड़े मामलों पर काम करते हैं।

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