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हिमाचल: होटल-ढाबा मालिकों को बड़ी राहत, कमर्शियल गैस का बढ़ाया कोटा, यहां जानें

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 29 मार्च। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के होटल, ढाबा और उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों को एक बड़ी राहत दी है। पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के खपत कोटे को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब बद्दी स्थित गैस प्लांटों में रिफिलिंग का काम तेज हो गया है।

कोटे में बड़े बदलाव

सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गैस आवंटन के नियमों को फिर से निर्धारित किया है।

होटल, ढाबे और रेस्तरां: इनका कोटा 36% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया है।

शिक्षण संस्थान: स्कूलों और कॉलेजों का कोटा 37% से घटाकर 33% किया गया है।

अन्य क्षेत्र: अस्पताल, फार्मा उद्योग और सरकारी कैंटीन जैसे क्षेत्रों के कोटे में भी 1% की कटौती की गई है, जिसे अब 8% तय किया गया है।

अब तक केवल फार्मा और पैकेजिंग (गत्ता) उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें नए क्षेत्रों को भी जोड़ दिया है। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल (कपड़ा) और प्लास्टिक उद्योग अब आसानी से सिलेंडर ले सकेंगे।

यह सुविधा उन्हीं उद्योगों को मिलेगी जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं और जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सिलेंडर केवल उन्हीं को मिलेंगे जो किसी गैस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं।

प्रदेश में हर दिन लगभग 6,000 कमर्शियल सिलेंडरों की मांग रहती है। पुराने नियमों के कारण केवल 1,200 सिलेंडर ही मिल पा रहे थे, लेकिन नया कोटा लागू होने से अब बाजार में 4,000 से ज्यादा सिलेंडर उपलब्ध होंगे। इससे न केवल पर्यटन कारोबार चमकेगा, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को भी काम करने में आसानी होगी।

सोलन के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, श्रवण हिमालयन ने पुष्टि की है कि इस फैसले से होटल मालिकों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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