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हिमाचल: मालिक को बिना बताए पिकअप पर लिया गया लाखों का लोन, पुलिस ने दर्ज किया केस

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
मंडी, 16 मार्च। जिला मंडी के सरकाघाट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन पर बिना मालिक की जानकारी के लोन लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस थाना सरकाघाट में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रोपड़ डाकघर जन्दड़ू कलां तहसील सरकाघाट जिला मंडी निवासी 66 वर्षीय रविन्द्र चन्द पुत्र दीवान चन्द ने 12 मार्च 2026 को थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके नाम पर पिकअप गाड़ी नंबर HP-28B-3943 गुड्स कैरियर है। वर्ष 2023 से 2024 के दौरान उन्होंने इस गाड़ी पर शुभम पुत्र रत्न चन्द निवासी गांव सवाणा डाकघर बनालग तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर को चालक के रूप में रखा था। करीब छह महीने गाड़ी चलाने के बाद शुभम ने नौकरी छोड़ दी थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को उनके घर दो व्यक्ति आए, जिन्होंने खुद को S.K. Finance Co. Ltd. हमीरपुर के कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा कि उक्त पिकअप गाड़ी पर कंपनी से 6 लाख 14 हजार रुपये का लोन लिया गया है और उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही हैं। उन्होंने रविन्द्र चन्द से किस्तें जमा करवाने को कहा, अन्यथा गाड़ी उठाकर ले जाने की बात कही।

इसके बाद रविन्द्र चन्द ने फाइनेंस कंपनी में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि कंपनी और उनके पूर्व चालक शुभम ने कथित मिलीभगत से उनकी पिकअप गाड़ी पर बिना उनकी जानकारी के शुभम के नाम पर 6 लाख 14 हजार रुपये का लोन स्वीकृत करवा लिया।

पुलिस ने रविन्द्र चन्द की शिकायत के आधार पर थाना सरकाघाट में शुभम तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 406, 417, 418, 465, 468 और 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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