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हिमाचल: महिला कंडक्टरों पर HRTC का यू-टर्न, आदेशों पर लगी रोक

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 18 मार्च। Himachal Road Transport Corporation (HRTC) मुख्यालय Shimla से जारी एक अहम कार्यालय आदेश के तहत महिला कंडक्टरों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया गया है। 18 मार्च 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ‘किथ एंड किन’ नीति के तहत नियुक्त उन महिला परिचालकों के ट्रांसफर/विदड्रॉल आदेश, जिन्हें उनके वास्तविक पद के बजाय अन्य कार्यों में लगाया गया था, फिलहाल अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगे।

आदेश के अनुसार 20 फरवरी 2026 के पूर्व जारी निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बाकी कर्मचारियों के संबंध में 20 फरवरी के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों से विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह आदेश HRTC के प्रबंध निदेशक Dr. Nipun Jindal की स्वीकृति से जारी किया गया है, जबकि कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा ने इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि शिमला, मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला के मंडलीय प्रबंधकों सहित सभी इकाई अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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