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शिमला, 15 फरवरी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न निकायों और कर्मचारी संगठनों में चुनावी पद धारण करने के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल के दौरान किसी भी चुनावी पद पर अधिकतम दो कार्यकाल या कुल पांच वर्ष (जो भी पहले हो) से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेगा।
आदेशों में कहा गया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारी संगठनों में नेतृत्व के अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करना तथा प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के चुनावी पद पर बने रहने से कार्य संस्कृति और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
सरकार ने सभी विभागों और संबंधित संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अवहेलना करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
