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शिमला, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को बड़ी राहत देते हुए सजा में छूट देने का निर्णय लिया है।
इस फैसले के तहत अच्छे आचरण वाले कुल 397 दोषी कैदियों को उनकी सजा की अवधि में कटौती का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार प्रदेश की जेलों में इस समय 1,083 सजायाफ्ता कैदी बंद हैं, जिनमें से तय मानकों पर खरे उतरने वाले कैदियों को यह छूट दी जा रही है।
सरकार ने कैदियों की सजा अवधि के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में छूट तय की है। जिन कैदियों ने आजीवन कारावास सहित 10 वर्ष से अधिक की सजा पूरी कर ली है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी। वहीं 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक सजा काट चुके कैदियों को 30 दिन, 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक सजा काट रहे कैदियों को 21 दिन, 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक सजा पाने वाले कैदियों को 15 दिन तथा 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक सजा काट चुके कैदियों को 7 दिन की सजा में छूट देने का फैसला किया गया है।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सभी कैदियों को नहीं दी जाएगी। हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, महिला और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों सहित अन्य जघन्य मामलों में दोषी ठहराए गए कैदियों को इस राहत से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना और पात्र कैदियों को सुधार का अवसर प्रदान करना है।
