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हिमाचल: चिट्टा तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक, ड्राफ्ट तैयार, विधानसभा में पास होगा एक्ट: अनिरुद्ध सिंह

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Himachal Pradesh: Ban to be imposed on drug traffickers contesting elections; draft prepared, act to be passed in the Assembly: Anirudh Singh
अनिरुद्ध सिंह, पंचायती राज मंत्री - हिमाचल प्रदेश 

न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 30 जनवरी। प्रदेश सरकार द्वारा जहां चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया हुआ है, वहीं अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर ऐसे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनके खिलाफ चिट्टा तस्करी के तहत मुकद्दमा दर्ज हो। 

सरकार पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रही है और ड्राफ्ट साइन कर लिया गया है। 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें चिट्टे की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई और सरकार ने चिट्टे से जुड़ी सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ईनाम देने की व्यवस्था भी की है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि चिट्टा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति को दोहराया जा रहा है और इसमें शामिल पंचायती राज विभाग के 5 कर्मचारी भी सस्पैंड कर दिए गए हैं। हम लोग पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट हमने आज ही साइन किया है, जिसके ऊपर चिट्टे का केस है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके ऊपर विधि विभाग से भी विचार-विमर्श किया गया है। अब जो अगली विधानसभा होगी, उसमें एक्ट को पास कर लिया जाएगा। यानि जिस पर चिट्टा केस में पुलिस एफआईआर दर्ज होगी, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 

राज्यपाल का इसे लेकर आए बयान पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने ही इसे लेकर मुहिम शुरू की थी और इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक भी की थी और सरकार इसे लेकर बाकायदा कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का सरकार रिव्यू कर रही है। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है और प्रशासकों की नियुक्ति पर सरकार एक-दो दिन में फैसला लेगी।

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