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शिमला, 02 दिसंबर। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने इसके सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। बिना पहचान पत्र और सत्यापन के अब किसी को भी काम नहीं मिलेगा।
ठेकेदारों और व्यापारियों के लिए निर्देश
कोई भी ठेकेदार या व्यापारी बिना जांच के किसी को काम पर नहीं रखेगा। प्रवासी मजदूर को अपना पूरा ब्योरा पुलिस थाने में देना होगा। उसे पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करवानी होगी। थाना प्रभारी इसकी पृष्ठभूमि की जांच करेंगे। यह नियम रेहड़ी-फड़ी वालों और फेरी वालों पर भी समान रूप से लागू होगा।
काम शुरू करने से पहले देनी होगी सूचना
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार तलाशने से पहले पुलिस को बताना होगा। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य है। प्रशासन ने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यह कदम उठाया है। शिमला में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर इससे नकेल कसी जाएगी।
नियम तोड़ने पर होगी जेल
यह आदेश 1 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सजा मिलेगी। प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
