न्यूज अपडेट्स
बिलासपुर, 4 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दो महत्वपूर्ण मार्गों को निर्धारित अवधि तक यातायात के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
स्वारघाट उपमंडल में स्वारघाट से थापना सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण 31 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वाहनों की आवाजाही स्वारघाट–केथला–जगातखाना मार्ग से डायवर्ट की जाएगी।
इसी प्रकार झंडूता उपमंडल में थेह से भुहाड़ रोड भी मरम्मत कार्य के चलते 27 दिसम्बर, 2025 तक बंद रहेगा। इस रूट पर चलने वाले वाहनों को भडोलीकलां–जेजवीं–सलवाड़–मरोतन सड़क तथा मरोतन से धनी सड़क मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बंद अवधि के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसें, वीआईपी वाहन तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति होगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।
