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हिमाचल: कर्मचारियों के हित में सुक्खू सरकार का फैसला, पेंशन लाभ की राह हुई आसान, जानिए क्या हुए बदलाव

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 1 नवम्बर। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया कि 15 मई, 2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ दिया जाएगा।

इस निर्णय के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना में जोड़ा जाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन नहीं मिल पाई थी। अब दैनिक सेवा को जोड़ने से वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर पाएंगे और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनः पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी देगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और अब कर्मचारी इसका लाभ उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समय-समय पर वित्तीय एवं नीतिगत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

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