Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

हिमाचल में तंबाकू और निकोटिन पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

Anil Kashyap
By -
0
न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 07 नवंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार रोक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकेगा। अधिसूचना के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह सजा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की संबंधित धाराओं के तहत दी जाएगी।

प्रदेश में इससे पहले भी इन उत्पादों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसे और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। रोक का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोगों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने समेत कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सौंपी है। उन्हें सभी जिलों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध

गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन का उपयोग किया जाता है, इन पर प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन समस्याएं और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!