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बिलासपुर, 29 नवंबर। उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए सेर से सुन्हाणी सड़क पर आगामी 1 दिसम्बर 2025 तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य को सुचारु और सुरक्षित रूप से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि सड़क बंद रहने के दौरान आम यातायात को वाया समोह–रैली–सुन्हाणी तथा भल्लू–बलगाढ़ मार्ग से डायवर्ट किया गया है।
इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं — जैसे एम्बुलेंस, वीआईपी वाहन, स्कूल बसें और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों — को ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट पूरा हो सके।
