न्यूज अपडेट्स
सोलन, 10 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Baghat Urban Co-operative Bank Ltd.) पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस आदेश के तहत अब बैंक के ग्राहक 10,000 रुपये से अधिक की नकदी नहीं निकाल सकेंगे।
आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के नए जमा स्वीकारने, नए ऋण देने और वित्तीय देनदारियों के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि ये कदम बैंक की वित्तीय अनियमितताओं और तरलता संकट (liquidity crisis) को देखते हुए उठाया गया है।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये पाबंदियां बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बराबर नहीं हैं। बैंक कुछ सीमित नियंत्रणों के तहत काम करता रहेगा। यानी ग्राहकों को अपनी रकम पूरी तरह निकालने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बैंक सीमित सेवाएं जारी रख सकेगा।
आरबीआई की यह कार्रवाई बैंक के निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के चलते की गई। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक में लंबे समय से अकाउंटिंग और कर्ज प्रबंधन से जुड़ी कमियां पाई गई थीं।
ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RBI ने DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत बीमा सुरक्षा की भी घोषणा की है। इस प्रावधान के अनुसार, हर जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि बीमा के रूप में मिलेगी, यदि बैंक भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता।
RBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि बैंक पर पाबंदियां अस्थायी हैं और इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिति को स्थिर करना है। जब बैंक का वित्तीय स्वास्थ्य बेहतर होगा, तब इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी।
