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शिमला, 07 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक कार को नीलाम करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने गुरचरण सिंह व अन्य बनाम एचआरटीसी व अन्य मामले में पारित किया।
अदालत ने बताया कि वाहन नंबर HP-07B-0222 (इटियॉस) की कुर्की के आदेश 5 सितंबर 2025 को दिए जाने के बावजूद अब तक इसका पालन नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि आदेश का पालन नहीं होने के कारण अब राशि वसूलने का एकमात्र तरीका वाहन की बिक्री ही बचा है।
इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त वाहन की बिक्री 7 नवंबर 2025 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। साथ ही, नीलामी की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) एचआरटीसी के शिमला मुख्यालय, उच्च न्यायालय के नोटिस बोर्ड और उपायुक्त शिमला के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 के लिए निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.ए. खान और अधिवक्ता अज़मत हयात खान पेश हुए, जबकि एचआरटीसी की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा ने पैरवी की।