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शिमला, 03 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को वोकेशन न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई।
पीड़िता और चौकीदार रेस्ट हाउस ऊना के पूरक बयानों की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने याचिकाकर्ता/आरोपी के साथ समझौता कर लिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने निर्देश दिया है कि कथित समझौते की सत्यता की पुष्टि के लिए मुखबिर को 6 अक्तूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की ओर से मामले को समझौतानामा के तहत वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदन में बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जिसकी वजह से वह मामले को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अदालत ने पिछले वीरवार को राज्य सरकार से मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है। याचिकाकर्ता एसडीएम ऊना पर आरोप हैं कि 10 अगस्त को उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के रोने पर याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद 20 अगस्त को उसने पीड़िता को एक विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने दोबारा दुष्कर्म किया। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
