न्यूज अपडेट्स
बिलासपुर, 30 अक्तूबर। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
उपायुक्त राहुल कुमार ने सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को निर्देश दिए कि जिले में होटलों, रेस्टोरेंटों तथा छोटे फास्ट फूड विक्रेताओं का निरीक्षण बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के सभी क्षेत्रों में कच्चे और तैयार दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों को जांच के दायरे में लाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक समाचार पत्र या गैर-खाद्य ग्रेड प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पैकेजिंग के लिए न करे। विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल संस्थानों में निरीक्षण एवं IEC (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों को भी सुदृढ़ करने के आदेश दिए गए।
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालकों को “आरयूसीओ (RUCO)” पहल के तहत जोड़ा जाए, जिससे उपयोग के बाद अनुपयुक्त तेल को कंपनी द्वारा पुनः खरीदा जा सके। उन्होंने अपील की कि तलने के लिए एक ही तेल का उपयोग तीन बार से अधिक न किया जाए।
राहुल कुमार ने दिसंबर 2025 में एक मैराथन कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए, जिसमें शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास (आईसीडीएस) तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) महेश कश्यप ने विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में वर्तमान में 7048 पंजीकरण और 409 लाइसेंस सक्रिय हैं। अब तक 111 खाद्य सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 6 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों में कुल 9 लाख 39 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
