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चम्बा, 12 सितम्बर। जिला चम्बा प्रशासन ने ग्राम पंचायत मेहला की प्रधान राधा देवी को पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त चम्बा तिलक राज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विकास खण्ड मेहला की ग्राम पंचायत प्रधान राधा देवी पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप सिद्ध पाए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों में नियमों का पालन नहीं किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर कार्यों में अनियमित खर्च सामने आया है। इसमें पंचायत पर लगभग ₹42.48 लाख से अधिक की गड़बड़ी पाई गई है।
उपायुक्त ने इसे पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रधान राधा देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि उनके पास ग्राम पंचायत का कोई भी रिकार्ड या सरकारी संपत्ति है तो उसे तुरंत पंचायत सचिव को सौंपा जाए।
निलंबन आदेश की प्रतियां निदेशक पंचायती राज विभाग शिमला, उपायुक्त चम्बा, खण्ड विकास अधिकारी मेहला और संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं।
