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बिलासपुर, 25 सितंबर। बिलासपुर विद्युत उपमंडल नंबर-1 के सहायक अभियंता ई. सन्नी जगोता ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपने लंबित बिजली बिल 29 सितंबर, 2025 तक जमा नहीं किए, तो उनके कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिए जाएंगे।
उपमंडल के अंतर्गत जबली, कोठीपुरा, नौणी, छडोल, घागस, बैरी, बरमाना और पंजगाई क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं का बकाया लंबित है। जानकारी के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया 12,20,867 रुपये, व्यावसायिक उपभोक्ताओं का 8,88,283 रुपये, कृषि उपभोक्ताओं का 70,834 रुपये, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी उपभोक्ताओं का 3,38,539 रुपये, अस्थाई उपभोक्ताओं का 38,900 रुपये, जल शक्ति विभाग का 90,12,411 रुपये और लघु उद्योगों का 55,697 रुपये लंबित है।
सहायक अभियंता ने बताया कि उपभोक्ताओं से बार-बार अपील और नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। उन्होंने चेताया कि यदि बिल समय पर जमा नहीं किए गए, तो कनेक्शन कटने के साथ-साथ पुनः जोड़ने पर 250 से 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।