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बिलासपुर, 6 सितंबर। लगातार हो रही वर्षा और गोविंद सागर झील के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत ये आदेश पारित किए।
आदेशों के अनुसार झील के किनारे मूर्ति विसर्जन के दौरान 50 मीटर की परिधि में केवल 2 से 3 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। इससे अधिक भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विसर्जन केवल चिन्हित और सुरक्षित स्थलों पर ही किया जाएगा और इस दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस व गृह रक्षकों की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को झील के गहरे जल क्षेत्र या अनधिकृत स्थानों में जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
