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मंडी, 15 अगस्त। (अनिल) वर्तमान मानसून सीजन में निरंतर और भारी वर्षा के कारण हुई गंभीर क्षति के जवाब में, मंडी, हिमाचल प्रदेश के जिला दंडाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत एक आदेश जारी किया है। 14 अगस्त, 2025 को जारी इस आदेश में एनएच-21 पर टोल संचालन को मंडी जिला क्षेत्राधिकार में एक महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
आपको बता दें यह निर्णय कई राजमार्गों के हिस्सों को महत्वपूर्ण नुकसान के कारण लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात रुकावटें, लंबी मोड़ और वाहन आवाजाही में लंबे समय तक रुकावटें आई हैं। चुनौतीपूर्ण सड़क स्थितियों ने कई यात्रियों को लंबे समय तक फंसा दिया है, जिससे उन्हें आवश्यक सुविधाओं जैसे पीने के पानी, भोजन, विश्राम सुविधाओं और आश्रय तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
प्रचलित सड़क स्थितियों और चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों को देखते हुए, टकोली टोल प्लाजा पर टोल शुल्क लेना अनुचित समझा गया। नतीजतन, जिला दंडाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंडी, अपूर्व देवगन, आईएएस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोल संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है।
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और इसके जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य यात्रियों के बोझ को कम करना और इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान राहत प्रदान करना है। जिला प्रशासन ने जनता की भलाई सुनिश्चित करने और मंडी जिला क्षेत्राधिकार में एनएच-21 पर यातायात के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कदम उठाया है।