Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

Fastag की वार्षिक पास सुविधा शुरू, 3 हजार रुपए में बनेगा पास, इस कंपनी का नहीं चलेगा Fastag, यहां जानें

News Updates Network
By -
0
Fastag's annual pass facility started, pass will be made for 3 thousand rupees, Fastag of this company will not work, know here
Fastag Annual Pass: Photo

न्यूज अपडेट्स 
दिल्ली, 16 अगस्त। (अनिल)  भारत में राजमार्ग यात्रा को आसान बनाने और टोल प्लाजाओं पर भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त, 2025 से FASTag वार्षिक टोल पास शुरू किया है। यह प्रीपेड डिजिटल टोल उत्पाद पात्र निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल प्लाजा पार करने या सक्रियण की तारीख से 12 महीने तक निर्बाध यात्रा करने की अनुमति देता है, जो भी पहले हो। आपको बता दें Paytm Fastag मान्य नहीं होगा। 

FASTag वार्षिक पास की मुख्य विशेषताएं

- पात्रता: यह पास केवल गैर-व्यावसायिक वाहनों, जिनमें कार, जीप और वैन शामिल हैं, के लिए उपलब्ध है, जिनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) और कार्यात्मक FASTag है।
- लागत: वार्षिक पास की लागत ₹3,000 है, जिसमें मुद्रास्फीति और नीति अद्यतनों के आधार पर हर 1 अप्रैल को संभावित संशोधन किए जा सकते हैं।
- वैधता: पास 12 महीनों के लिए वैध है या 200 टोल पार करने तक, जो भी पहले हो।
- टोल क्रॉसिंग: बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणालियों में एक वैध प्रवेश-निकास जोड़ी को एक क्रॉसिंग माना जाता है, जबकि टोल प्लाजा के माध्यम से प्रत्येक एकदिशीय मार्ग को एक अलग क्रॉसिंग माना जाता है।

FASTag वार्षिक पास के लाभ

- सुविधा: बार-बार टोल भुगतान की आवश्यकता को समाप्त करता है और टोल प्लाजाओं पर प्रतीक्षा समय को कम करता है।
- लागत बचत: लगातार राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष ₹7,000 तक की संभावित बचत प्रदान करता है।
- निर्बाध यात्रा: टोल प्लाजाओं के माध्यम से बिना कई कटौतियों के सुचारू मार्ग को सक्षम करता है।

FASTag वार्षिक पास को सक्रिय करने के लिए

सक्रियण और नवीनीकरण Rajmarg Yatra ऐप और NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
- आवश्यकताएं: सक्रियण के लिए वाहन पंजीकरण विवरण और FASTag ID आवश्यक हैं।
- भुगतान: ₹3,000 का भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण विवरण
- गैर-स्थानांतरणीय: पास मूल वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है और इसे पुनः असाइन नहीं किया जा सकता है।
- अप्रयुक्त शेष: अप्रयुक्त टोल क्रॉसिंग वैधता अवधि के भीतर उपयोग नहीं किए जाने पर बिना किसी कैरीओवर या रिफंड के समाप्त हो जाएंगे।
- पात्र टोल प्लाजा: पास केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजाओं पर वैध है।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!