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नई दिल्ली, 20 अगस्त। ड्रीम11 (Dream 11) , रम्मी और लूडो जैसे पैसे के लिए खेले जाने वाले लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स और कार्ड-गेम्स अब देश में नहीं चल पाएंगे। लोकसभा ने बुधवार को “ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एवं रेगुलेशन बिल, 2025” पास कर दिया, जिसके तहत ऐसे सभी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इन खेलों से युवाओं में नशे जैसी लत बढ़ रही है और कई लोग अपनी जमा पूंजी गंवाकर मानसिक तनाव और आत्महत्या तक कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि “ऑनलाइन मनी गेमिंग आज ड्रग्स से भी बड़ी समस्या बन चुकी है।”
क्या है बिल में?
नए कानून के मुताबिक, कोई भी कंपनी या व्यक्ति अगर पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स की पेशकश, प्रचार या सुविधा देगा, तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा विज्ञापन करने वालों और ऐसे गेम्स के लिए बैंकिंग लेन-देन की सुविधा देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा
सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध केवल पैसे के लिए खेले जाने वाले खेलों पर है। जबकि ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेम्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वह एक ऐसा नियंत्रित और सुरक्षित गेमिंग इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिससे उद्योग को लाभ मिले और समाज पर नकारात्मक असर न पड़े।
उद्योग और रोजगार पर असर
रियल-मनी गेमिंग सेक्टर में काम कर रही कई स्टार्टअप कंपनियां इस फैसले से प्रभावित होंगी। इनका कहना है कि इससे लाखों युवाओं की नौकरियों पर असर पड़ सकता है और अरबों रुपये का निवेश अटक जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय में डिजिटल गेमिंग को सुरक्षित और सकारात्मक दिशा में ले जाएगा।
