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बिलासपुर, 20 जुलाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को अपनी पेंशन के लिए तीन महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक माह पेंशन की राशि नियमित रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
नई पेंशन व्यवस्था के लाभ
- पेंशन वितरण में सुचारुता और समयबद्धता
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
पेंशन के प्रकार और दरें
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए:
- 60 से 69 वर्ष की आयु वाले: 1,000 रुपये प्रति माह
- 70 वर्ष से अधिक आयु वाले: 1,500 रुपये प्रति माह
- दिव्यांगों के लिए:
- 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता: 1,150 रुपये प्रति माह
- 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता: 1,700 रुपये प्रति माह
- विधवाओं के लिए: 1,500 रुपये प्रति माह
- कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए: 1,000 रुपये प्रति माह
बिलासपुर जिले में पेंशन लाभार्थी
- कुल लाभार्थी: 48,415
- वृद्धजन: 30,296 (बुढ़ापा पेंशन)
- दिव्यांगजन: 4,509 (दिव्यांगता पेंशन)
- विधवाएं: 6,256 (विधवा, तलाकशुदा और एकल महिला पेंशन)
- कुष्ठ रोगी: 42 (कुष्ठ रोगी पेंशन)
- ट्रांसजेंडर: 4 (ट्रांसजेंडर पेंशन)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से अथवा अपने मोबाइल फोन से ही कल्याण विभाग की वेबसाइट https://himparivar.hp.gov.in/eWelfare पर जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह व्यवस्था लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक होने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।¹ ²