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शिमला, 08 जुलाई। हिमाचल सरकार ने सूबे में नया कानून लागू कर दिया है। जिसके तहत अब कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा।
हिमाचल में नया कानून लागू
दरअसल, सुक्खू सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को एक बिल मंजूरी के लिए भेजा था। जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। बिल के पारित होते ही विधि विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
कैसे किए जाएंगे गिरफ्तार?
इस नए कानून के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी से रिश्वत लेते, नशा तस्करी करते या फिर किसी भी अन्य अपराध में रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो- पुलिस टीम उसे बिना किसी अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है।
विजिलेंस को लेनी होगी परमिशन
हालांकि, अगर यही सब कार्रवाई विजिलेंज की टीम द्वारा की जा रही हो तो- टीम को पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लिए विजिलेंस की टीम किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
स्टेट कैडर बने कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल
आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। ऐसे में अब हिमाचल पुलिस में भर्ती होने वाले सभी कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल स्टेट कैडर में आ गए हैं। अब जो भी नई भर्ती होगी- वह भी प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगी। सूत्रों की मानें को, हिमाचल सरकार ने ये फैसला पुलिस विभाग में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लिया है।