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हिमाचल: करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन, नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, यहां जानें अन्य फैंसले

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शिमला, 30 जुलाई। (अनिल) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो राज्य के विकास और जनता की सुविधा को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए।

करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन

वार्षिक आय पात्रता मापदंड में वृद्धि: वर्तमान करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है।
आश्रितों को प्राथमिकता: करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

नर्सिंग कॉलेजों में सीटों में वृद्धि: सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया है।
नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज: कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता

नाइट शिफ्ट में महिला कर्मियों को अनुमति: दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
मातृत्व लाभ: ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उद्योग और बुनियादी ढांचे

मेडिकल डिवाइस पार्क: नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
हवाई सेवाएं: शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए राज्य सरकार और अलाईन्स एयर एविएशन लिमिटेड के मध्यम समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएं

लघु जल विद्युत परियोजनाएं: हिम ऊर्जा के तहत पांच मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी गई है, जिनका काम लंबे समय से रुका हुआ था।
पांच मेगावाट तक की परियोजनाएं: भविष्य में जो भी पांच मेगावाट तक की परियोजनाएं दी जाएंगी, उन पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी और एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए देना अनिवार्य होगा।

भूमि अधिग्रहण और विकास

कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार: कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए 'भूमि अधिग्रहण' पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के तहत समयसीमा को एक वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र: जिला सिरमौर के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सौंदर्य को संरक्षित करते हुए क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

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