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चंडीगढ़ : व्हीकल पार्किंग पर्ची - गाड़ी चोरी हुई तो जिम्मेदारी नहीं, पर्ची गुम हुई तो जुर्माना, यहां जानें

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न्यूज अपडेट्स 
चंडीगढ़, 27 जुलाई। चंडीगढ़ नगर निगम की पार्किंग पर्ची पर लिखी शर्तें वास्तव में हैरान करने वाली हैं। इस पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आपकी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती है, तो नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पर्ची को खो देते हैं, तो आपको 100 रुपए मतलब 14 गुना जुर्माना देना होगा।

पार्किंग पर्ची की शर्तें

चोरी की जिम्मेदारी: नगर निगम की पार्किंग में खड़ी गाड़ी या बाइक चोरी होने पर नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
पर्ची खो जाने पर जुर्माना: अगर आप पार्किंग पर्ची खो देते हैं, तो आपको 100 रुपए जुर्माना देना होगा।

प्रशासन की प्राथमिकता

प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाए जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं।

आम जनता की प्रतिक्रिया

आम जनता इस तरह की शर्तों को अनुचित मानती है और प्रशासन की इस तरह की नीतियों की आलोचना करती है। लोगों का मानना है कि प्रशासन को आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए, न कि उन पर जुर्माना लगाने के लिए।

न्यायिक दृष्टिकोण

न्यायिक दृष्टिकोण से भी इस तरह की शर्तें अनुचित मानी जा सकती हैं। न्यायालयों ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करे।

समाधान

इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि प्रशासन पार्किंग पर्ची की शर्तों को पुनः देखे और उन्हें आम जनता के हित में बदले। प्रशासन को चाहिए कि वह पार्किंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और आम जनता को सुविधा प्रदान करे।

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