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बिलासपुर, 24 मई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर में छात्रा से छेड़छाड़ में हिरासत में लिए गए प्राचार्य हिमांशू मौंगा को पुलिस ने थाने से जमानत देते हुए नोटिस देकर छोड़ दिया है. बुधवार रात को पुलिस ने आरोपी प्रिसिंपल को हिरासत में लिया था।
जानकारी के अनुसार, इन आरोपों के आधार पर कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर प्राचार्य के खिलाफ सदर थाना में छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जमानत पर छोड़ दिया गया. गौरतलब है कि इस प्रावधान में थाने से ही जमानत मिलने का प्रावधान है।
एसपी बिलासपुर संदीप धंवल ने बताया कि इस मामले में आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में लिया था और यह एक तरह का अरेस्ट ही है. एसपी ने बताया कि सीआरपीसी में संशोधन किया गया है और सात साल से कम सजा वाले मामले में यह प्रावधान हैं. नोटिस दिया जाता है और उसे अरेस्ट ही माना जाता है. एसपी ने बताया कि आरोपी को कस्टडी में लेने के बाद से ही आरोपी को थाने में रखा गया था और गुरुवार को पूरा दिन थाने में रखा था. शुक्रवार के बाद शनिवार को भी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
गौरतलब है कि प्राचार्य पर पहले भी सुंदरनगर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पूर्व छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके साथ भी पहले प्रिसिंपल ने ऐसे ही छेड़छाड़ की थी. वहीं, अब बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया. जो कि करीब डेढ़ साल पुराना मार्च 2024 का है. इस वीडियो में आरोपी छात्रा से अस्पताल के बैड में छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहा है. 19 साल की छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में भी ये बातें कहीं हैं।