हिमाचल: महिला पंचायत प्रधान को DC ने किया निलंबित, पंचायत स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

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चंबा, 07 मई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की एक पंचायत प्रधान पर निलंबन की गाज गिरी है। मामला हिमाचल के चंबा जिला के विकास खंड मैहला के तहत आती ग्राम पंचायत डुलाड़ा का हैं। डीसी चंबा ने यहां की पंचायत प्रधान कंचना कुमारी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबित की गई पंचायत प्रधान को पंचायत की मोहर, अभिलेख सहित हर तरह का दस्तावेज पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

किस पंचायत की प्रधान पर गिरी गाज

ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी पर यह निलंबन की गाज बिना सूचना दिए ग्राम सभा की बैठकों से गैरहाजिर रहने और पंचायत के सामान्य कामकाज व भुगतान में लापरवाही बरतने को लेकर गिरी है। इससे पहले पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब संतोषजनक ना होने के चलते डीसी चंबा ने महिला पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया।

डीसी चंबा ने जारी किए आदेश

डीसी चंबा मुकेश रेप्सवाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (ख) के तहत अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कड़ा कदम उठाया है। डीसी चंबा द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि पंचायत प्रधान कंचना कुमारी को 8 अप्रैल 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रधान ने 24 अप्रैल 2025 को जवाब दिया। 

क्या बोले डीसी चंबा

डीसी चंबा ने बताया कि पंचायत प्रधान का जवाब तथ्यों के विपरित और असंतोषजनक पाया गया। जिसके चलते पंचायत प्रधान कंचना कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के बाद कंचना कुमारी को ग्राम पंचायत की मोहर, सभी तरह के दस्तावेज, धन और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं।

इस कार्रवाई से पंचायत स्तर पर काफी हलचल देखी जा रही है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पंचायत स्तर पर किसी तरह का भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भ्रष्टाचार करने और लापरवाही बरतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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