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हिमाचल: महिला ने 14 वर्षीय युवक से की जबरन शादी, मां ने लगाए गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

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न्यूज अपडेट्स 
ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 28 वर्षीय महिला पर 14 साल के किशोर के साथ जबरन शादी करने का आरोप लगा है। किशोर की मां ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की है और न्याय की गुहार लगाई है। ऊना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है, और किशोर की उम्र की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

मां ने लगाए गंभीर आरोप, मांगी मदद

किशोर की मां ने डीएसपी ऊना को दी गई शिकायत में बताया कि उनके 14 वर्षीय बेटे को पड़ोस में रहने वाली 28 साल की महिला ने जबरन अपने साथ ले जाकर शादी कर ली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उसे घर वापस नहीं आने दिया। पीड़ित मां ने कहा, “मेरा बेटा नाबालिग है। उसे जबरन ले जाया गया है। अगर शादी हुई है, तो कोर्ट मैरिज के दस्तावेज दिखाए जाएं।” मां ने पुलिस से अपने बेटे को वापस लाने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

महिला का दावा: कोर्ट में हुई शादी

आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से अपने पति और चार बच्चों के साथ ऊना के एक गांव में रह रही है। उसके बच्चों में 18 और 14 साल के दो बेटे और 7 व 6 साल की दो बेटियां शामिल हैं। महिला का कहना है कि उसने किशोर के साथ कोर्ट में शादी की है और अब वह उसका पति है। उसने यह भी दावा किया कि किशोर अपनी मर्जी से उसके साथ है। हालांकि, उसने अभी तक कोर्ट मैरिज के कोई ठोस दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं किए हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच, उम्र की पुष्टि जारी

डीएसपी ऊना अजय ठाकुर ने मामले पर जानकारी देते हुए कहा, “हमें शिकायत मिली है और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। अभी तक अपहरण का कोई मामला सामने नहीं आया है। किशोर की उम्र की पुष्टि के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।” उन्होंने बताया कि अगर किशोर नाबालिग साबित हुआ और शादी की बात सही पाई गई, तो यह बाल विवाह का मामला बन सकता है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में फैली सनसनी, कानूनी सवाल उठे

इस घटना ने ऊना जिले में हड़कंप मचा दिया है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर किशोर नाबालिग है, तो कोर्ट ने शादी को कैसे मंजूरी दी। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी गैरकानूनी है। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या कोर्ट मैरिज का दावा सही है या यह महज एक बहाना है।

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