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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामले में न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
याचिकाकर्ता देशराज की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह गलत है। उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें देशराज की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई है।
विमल नेगी की मौत में परिजनों ने देशराज और हरीकेश मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि इन अधिकारियों ने विमल नेगी को गलत काम करने के लिए उकसाया और उन पर दवाब बनाया।