हिमाचल : पंचायत सचिव को 15 हजार जुर्माना, RTI में सूचना देने में की देरी, जानें पूरा मामला

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शिमला। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत समय पर सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए चंबा जिले की पंचायत पल्यूर के जनसूचना अधिकारी यानी पंचायत सचिव श्याम लाल पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सुनाया है। 

यह मामला पल्यूर के अमित की ओर से फरवरी 2024 में दायर छह आरटीआई आवेदनों से संबंधित है। इसमें स्थापित अलमारियों की तस्वीरें, बीपीएल परिवारों की सूची, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों का ब्योरा और ग्राम पंचायत की ओर से किए गए कार्यों का विवरण मांगा गया।

आयोग ने पाया कि पंचायत सचिव ने बिना किसी वैध कारण के लगभग 11 महीने तक सूचना देने में देरी की, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन है। आयोग में सुनवाई के दौरान यह पता चला कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी थी और कुछ मामलों में अस्पष्ट थी। हालांकि, आयोग ने बुनियादी अनुरोधों का जवाब देने में भी काफी देरी की बात कही। 

पंचायत सचिव को सात दिनों के भीतर अपीलकर्ता के पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की मंजूरी को रद्द करने के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया। आयोग ने चंबा के ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि जुर्माना जमा किया जाए।

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