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शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार से सीधे टकराने वाली आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने आईपीएस इल्मा अफरोज को बद्दी में एसपी लगाए जाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं इल्मा अफरोज के तबादले पर लगाया बैन भी हटा दिया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की बैंच ने यह फैसला सुनाया।
सरकार कर सकेगी तबादला
हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार इल्मा अफरोज का कहीं भी दूसरी जगह तबादला कर सकेगी। इल्मा अफरोज इस समय लंबी छुट्टी से लौटने के बाद से जिला मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रही है। अब यह सरकार पर निर्भर करेगा कि इल्मा अफरोज जिला मुख्यालय में सेवाएं देंगी या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा।
हाईकोर्ट ने 10 जनवरी की सुनवाई के दौरान आईपीएस इल्मा को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। 9 सितंबर 2024 को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी एक आपराधिक मामले की जांच में इल्मा अफरोज पर भरोसा जताते हुए न्यायालय की अनुमति के बिना उनके तबादले पर रोक लगाई थी। अब यह रोक हट गई है।
रामकुमार चौधरी से हुआ था टकराव
दरअसल सुक्खू सरकार में दून के विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी की माइनिंग से जुड़ी गाड़ियों के चालान काटने के बाद आईपीएस इल्मा अफरोज सुर्ख्ज्ञियों में आई थीं। सरकार से विवाद बढ़ने के बाद इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर चली गई थी। जब वह वापस लौटी तो उन्हें जिला मुख्यालय भेजा गया था।
सुच्चा सिंह ने दायर की थी याचिका
इसी बीच सुच्चा सिंह नम के एक व्यक्ति हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और मांग की थी कि इल्मा अफरोज को बद्दी का एसपी लगाया जाए। अपनी याचिका में सुच्चा सिंह ने कहा था कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती से वहां की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी।
इसी केस की सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट को बताया था कि इल्मा अफरोज ने खुद बद्दी से ट्रांसफर की इच्छा जाहिर की है। जिसके बाद सरकार ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इल्मा अफरोज को बद्दी में एसपी लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इल्मा की ट्रांसफर पर लगाए बैन को भी हटा दिया है।