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नाहन: 12 साल से बिना परमिट के चल रही थी स्कूल बस, लगाया डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

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Nahan: School bus was running without permit for 12 years, fined Rs 1.5 lakh
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न्यूज अपडेट्स 
नाहन। यातायात नियमों की अवहेलना पर जिला में परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलाकुआं में एक निजी स्कूल बस से डेढ़ लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। 

दरअसल विभाग को शिकायत मिली थी कि यह स्कूल बस रोजाना एनएच पर ओवरस्पीड चलती है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब विभाग की टीम ने बस को रोका तो पाया गया कि यह बस बिना अनुमति के चल रही थी। 

आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि यह बस बिना परमिट चल रही थी और 2013 के बाद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। साथ ही बस का 2012 के बाद कोई इंश्योरेंस भी नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर यातायात नियमों की बड़ी अनदेखी है। 

उन्होंने कहा कि शिकायत के मुताबिक यह बस छोटे-छोटे बच्चों को लेकर 80 से 90 की स्पीड में हाईवे पर चलती है और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है। नियमों के मुताबिक करीब डेढ़ लाख रुपए जुर्माना स्कूल प्रबंधन पर लगाया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फिटनेस करवाने व तमाम कागजात तैयार करने के बाद ही बस को चलाया जाए। बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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