हिमाचल: राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत, चैरिटेबल अस्पताल का होगा हस्तांतरण

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धर्मशाला। प्रदेश में धर्माथ संस्थाओं (चैरिटेबल ट्रस्ट) को 30 एकड़ तक जमीन व संस्थागत ढांचे को हस्तांतरित करने की अनुमति मिल सकेगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक-2024 को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रस्तुत किया। 

इस संशोधन विधेयक को मूल रूप से भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल राधा स्वामी सत्संग ब्यास को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से लाया गया है लेकिन इसके पारित होने एवं राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद अन्य ऐसी धर्माथ संस्थाओं को भी इससे लाभ मिलने का रास्ता खुल जाएगा।

हालांकि संशोधन विधेयक में स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है, तो उसकी जमीन को सरकार अपने अधीन कर सकेगी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से सरकार से कई बार अनुरोध किया था कि उसको भोटा चैरिटेबल अस्पताल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जगत सिंह मैडीकल रिलीफ सोसायटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। 

भू जोत अधिनियम की धारा-5 के खंड झ इसकी अनुमति नहीं देता, जिससे चलते सरकार को यह बदलाव लाना पड़ा। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि यह चैरिटेबल अस्पताल है। इन्हें अस्पताल के लिए मशीनरी व अन्य उपकरण खरीदने के लिए भारी भरकम जीएसटी चुकाना पड़ता है।

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