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शिमला। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक और नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत में फॉर्म वैरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। फार्म जमा करने की तिथि से महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। यानि कि जिन महिलाओं ने बीते महीनों में इस योजना के तहत आवेदन किया है, उन महिलाओं को आवेदन करने की तिथि से इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायतों या नगर परिषदों की बैठक में फॉर्म वैरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को 1500 रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
योजना के लिए पात्र पाए जाने पर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में साफ हो गया है कि जिन महिलाओं ने बीते अप्रैल, मई, जून महीने या इसके बाद आवेदन किया था, उन्हें इस अवधी से इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानि कि इसका कोई एरियर नहीं मिलेगा। हालांकि प्रदेश में महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि आवेदन की तिथि से उनकाे इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन सरकार की इस शर्त ने महिलाओं की आशाओं पर पानी फेर दिया है।
बताया जा रहा है कि विभाग के तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों से फॉर्म संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजे जा रहे हैं और कई जगह तो यह फार्म वैरीफाई भी कर लिए गए हैं। गौर हो कि बीते दिनों सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आए फॉर्म की वैरीफिकेशन ग्राम सभाओं व नगर परिषदों की बैठकों में करवाने का फैसला लिया था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार का कहना है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को ग्राम सभा से फॉर्म के वैरीफिकेशन होने वाले दिन से ही सम्मान राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में फॉर्म के वैरीफिकेशन की प्रक्रिया जारी है।