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शिमला। छह माह से ज्यादा समय से सीआईडी में कार्यरत पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग में वापस आना होगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने इस संबंध में सीआईडी प्रमुख को पत्र लिखा है। डीजीपी अतुल वर्मा के आदेशों के बाद सीआईडी में गए कर्मियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, पुलिस महानिदेशक कार्यालय से पत्र लिखा गया है कि सीआईडी में 6 माह से अधिक समय तक रहने के लिए डीजीपी की मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी न मिलने पर वापस पुलिस विभाग में आना होगा।
पुलिस मुख्यालय ने 18 सितंबर को लिखे पत्र में राज्य सीआईडी मैनुअल, 2007, पैरा 22.1.2 का हवाला दिया है। करीब 300 पुलिस अफसर व कर्मी सहित सीआईडी व अन्य कार्यालयों में गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि सीआईडी मैनुअल के उल्लंघन में अपनाई कोई भी प्रथा, जहां अफसरों को अपेक्षित अनुमोदन के लिए बिना दोबारा संबद्ध किया हो या उसका कार्यकाल बढ़ाया हो, वह प्रथा तत्काल बंद की जाती है। इस बारे में डीजीपी ने बताया कि सीआईडी को पत्र भेजा है। नियमों के अनुसार अब सीआईडी में गए पुलिस कर्मचारियों और अफसरों को विभाग में वापस आना होगा।