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शिमला। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्तूबर महीने से इसकी शुरूआत हो सकती है। स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रियूज यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। जब वाहन स्क्रैप के लिए जाएगा तो इसका पूरा रिकार्ड भी मैंटेन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते हैं। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है लेकिन इनके कुछ पार्ट्स को मैकेनिक खोल कर प्रयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल चलता रहता है। वहीं ऐसा करने से सरकार की पुराने वाहनों को खत्म करने की जो मंशा है वह पूरी नहीं होती। स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
स्क्रैप केंद्र खोलने को लेकर कार्यशाला भी कर चुका है विभाग: परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें स्क्रैप केंद्र खोलने के इच्छुक लोगों को राज्य सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बताया गया। इसके लिए नियम व शर्तें क्या होंगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। विभाग का कहना है कि जल्द ही इस की आगामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग आवेदनों की स्क्रूटनिंग कर रहा है। जल्द ही चयनित फर्म को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
नई गाड़ी के पंजीकरण पर 25 से 50 प्रतिशत मिलेगी छूट
स्क्रैप पाॅलिसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैर व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाता है तो नई गाड़ी खरीदने के बाद पंजीकरण पर उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी।
परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि देश सहित प्रदेश में भी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियों की आरसी रद्द की जा रही है। वहीं प्रदेश में वाहनों के स्क्रैप केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों ने स्क्रैप केंद्र खोलने को आवेदन किया है, जल्द ही प्रकिया पूरी कर कार्य आबंटित किया जाएगा।