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मंडी। प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए पहाड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यह आदेश सिर्फ मंडी जिले के लिए जारी किया गया है। डीसी मंडी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा न्यूनीकरण कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों व सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर किसी भी तरह के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ों की कटाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
कटाई कार्यों पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की रक्षा, गांवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिले के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात के मौसम में कटाई के कारण गिरने वाले पत्थरों से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया गया है।
डीसी ने जिला मंडी में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई और पीएमयूवाई के परियोजना निदेशकों, सभी उपमंडल अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा और जिला मंडी के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।