Supreme Court: बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, मई में होगी अगली सुनवाई

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हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सचिवालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अयोग्यता पर रोक से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है।

स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है।

हालांकि कोर्ट ने विधायकों को सदन के अंदर वोट देने या कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त देने से इंकार कर दिया कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार किया। अब मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।

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