न्यूज अपडेट्स कांगड़ा
विकासखंड नगरोटा सूरियां तथा विधानसभा देहरा के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत बिलासपुर की प्रधान रीना रानी को प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है।
आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व ग्राम पंचायत बिलासपुर के ग्रामीणों द्वारा गुप्तचर विभाग को एक शिकायत पत्र लिखा। लिखे गए शिकायत पत्र में ग्राम पंचायत बिलासपुर में हो रहे विकास कार्यों में अनियमिताएं के चलते ग्रामीणों द्वारा गांव के विकास कार्यों मे हो रही अनिमिताओ को लेकर उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई गई थी।
ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा जांच शुरकी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमिताएं बरतने के लिए रीना देवी प्रधान ग्राम पंचायत बिलासपुर को कार्यालय के आदेश संख्या-8093 दिनांक 26-8-2023 द्वारा कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था।
जिसके अनुवर्तन मे उनका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी विकासखंड नगरोटा सूरियां के कार्यालय पत्र संख्या 3682 दिनांक 11-9-2023 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसका गहनता से अध्ययन ब समीक्षा करने पर उनका उत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया तथा वह अलग -अलग आरोपों में प्रथम दृश्टया दोषी पाई गई है।
जिसके चलते जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) (ग) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (नियम), 1997 के नियम 142 (1) (क) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से रीना देवी प्रधान ग्राम पंचायत बिलासपुर, विकासखंड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा को पंचायत प्रधान के पद से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत बिलासपुर की चल अचल संपत्ति यदि कोई उनके पास हो तो वह उसे तुरंत ग्राम पंचायत सचिव को सौंपना सुनिश्चित करें।